गुरुद्वारा, मंदिर और स्कूलों के पास श.रा.ब और बी.य.र की दुकानें खोलने पर सख्ती से रोक, जानें पूरा मामला

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जिस स्थान पर गुरुद्वारा और स्कूल स्थित है, वहां शराब/बीयर की दुकान खोलना सख्त वर्जित। DELHI HC के एक आदेश के मुताबिक, हाईकोर्ट ने दुकानदारों को गुरुद्वारा, मंदिर और स्कूलों के पास श.रा.ब और बी.य.र की दुकानें को बंद करने का सख्त आदेश दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जंगपुरा इलाके के पास शराब और बीयर की सभी दुकानों का HC ने लाइसेंस रद्द कर दिया है:-

AAP सरकार ने मंदिर, गुरुद्वारे और स्कूल के पास की इन दुकानों के बारे में सख्त कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट को सूचित किया था। मामले को 9 मई को विस्तृत सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। सरकार के वकील द्वारा तथ्यों को सत्यापित करने और परिसर का फिर से निरीक्षण करने के लिए कुछ समय मांगने के बाद अदालत का आदेश आया हैं।

Court upholds magistrate court order setting aside LOC issued against Aakar  Patel – ThePrint – ANIFeed

 

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