सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, दोबारा होगी चंडीगढ़ मेयर चुनाव की वोटिंग

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दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वोटों की पुनर्गणना होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आठ वोटों को रद्द करना वैध होगा और उनकी गिनती होगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने सीजेआई की बेंच की सुनवाई में कुबूल किया कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था। रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद, न्यायालय ने चुनाव से संबंधित सभी राज्य वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेजों की मांग की, जो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। कोर्ट रूम में बैलेट पेपर और रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो भी रखा गया है।

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ कर रही है। हम देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा।ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट चुपचाप नहीं बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के दौरान हुए मतदान और मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग करके की थी।

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