ईडी केस में मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत, जमानत याचिका की खारिज

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दिल्ली (एकता): ईडी केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिर राहत नहीं दी। मीडिया सूत्रों के अनुसार आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े ईडी केस में हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। बताया जा रहा है कि इस केस में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली और बिनाय बाबू की भी जमानत याचिका को खारिज किया।

गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।

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