दिल्ली (एकता): दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका दिया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि अदालत ने मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 30 मई को इस मामले में गिरफ्तार किया था।
जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया। अपनी जमानत याचिका में सत्येंद्र जैन ने कहा कि उन्होंने हर मौके पर प्रवर्तन निदेशालय का सहयोग किया। उच्च न्यायालय ने ईडी और आप नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।