दिल्ली (एकता): लगातार बढ़ते वाहनों से ज्यादा पुराने वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं। पुराने वाहन सड़कों पर धुंआ उगल रहे हैं। जो लोगों को भी नुकसान पहुंचाया है। पर्यावरण प्रदूषण उन प्रमुख समस्याओं में से एक है जो जीवों, ग्रह और मनुष्यों दोनों के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। आपको बता दें कि यह प्रदूषण सामाजिक और औद्योगिक विकास के कारण हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य और जानवरों को बीमारियों से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि 15 साल से पुराने वाहनों का आज से रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

मीडिया सूत्रों के अनुसार यह फैसला प्रदूषण को कंट्रोल करने और सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से यानि आज से लागू किया गया है। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की अधिसूचना जारी की है।
सरकार का कहना है कि जो पुराने वाहन हैं वह अब सड़कों पर चलने के लिए ठीक नहीं हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गत 16 जनवरी 2023 को जारी केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 52 (क) के प्रावधानानुसार उल्लेखित स्वामित्व के राजकीय वाहन पंजीयन की तारीख से 15 साल के बाद सड़क पर संचालित नहीं हो सकेंगे। केंद्र सरकार के वाहन, राज्य सरकारों के वाहन, केंद्र शासित प्रदेशों के वाहन, निगमों के वाहन, राज्य परिवहन के वाहन को स्क्रैप करना होगा। बता दें कि इसमें सेना के वाहन शामिल नहीं हैं। निगमों और परिवहन विभाग की बसों और वाहनों पर भी यह नियम लागू करने की बात कही गई। अब सरकार इस नियम को लागू करने जा रही है।