दिल्ली (एकता): दिल्ली में वाहन चलाने वालों के लिए एक जरूरी खबर हैं। दरअसल अब सभी वाहन मालिकों को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र अपने पास रखना होगा। जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसको 10 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। मीडिया सूत्रों के अनुसार राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अब और शिकंजा कसा जाएगा। वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अब दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर मालिकों को अब तीन महीने की जेल भी हो सकती है।
इस दौरान वाहन मालिकों को लाइसेंस रखने के लिए भी दोषी माना जाएगा। दिल्ली सरकार ने यह नोटिस सभी को जारी किया है। ई वाहनों के अलावा एक साल से अधिक पुराने सभी पंजीकृत वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जरूरी है। चअगर जांच समय पर नहीं करनाई तो परिवहन विभाग की टीमें कार्रवाई करेंगी। दिल्ली के प्रदूषण जांच केंद्रों पर रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों की जांच के बाद प्रमाणपत्र जारी हैं। इसके बावजूद भी वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।