दिल्ली (एकता): कथित आबकारी घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। मीडिया सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने से इनकार कर दिया था। साथ ही कहा है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि सिसोदिया के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प है और उन्हें यह केस वहीं ले जाना चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि आपके पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट जाने का विकल्प है। सिसोसिदिया को दिल्ली की एक अदालच ने 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में भेजा था। इसके बाद सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अब विचार से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने की अर्जी दाखिल
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