दिल्ली (एकता): दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी को बड़ी राहत दी है। मीडिया सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। बता दें कि कोर्ट का आदेश है इस चुनाव में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद वोट नहीं डाल सकेंगे। पहले मेयर का चुनाव होगा, मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी चुनाव कराएगा। कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी किया जाए। आप नेता डॉ. शैली ओबेरॉय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।