सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव में BJP को दिया झटका, वोट नहीं कर पाएंगे मनोनीत पार्षद

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दिल्ली (एकता): दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को झटका दिया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार 17 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सोमवार को दायर याचिका पर एक बार फिर सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत सदस्य दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। इस बीच 16 फरवरी को होने वाले महापौर चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए टाल दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी और उनकी मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय की ओर याचिका दायर का दिल्ली के उपराज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी गई थी।

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