दिल्ली (एकता): हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। मीडिया सूत्रों के अनुसार हरियाणा की जो अलग गुरुद्वारा कमेटी है वो सामान्य बनी रहेगी। हरियाणा की अलग गुरुद्वारा कमेटी बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन डाली गई थी जो कि अब खारिज हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मामले में याचिका खारिज
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