दिल्ली (एकता): 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी करार दिए कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर की फिर सुनवाई टली। मीडिया सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बलवान खोखर की जमानत अर्जी पर सुनवाई से इंकार कर दिया। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा केस नहीं कि आप 9 साल के अंदर जमानत अर्जी दाखिल करें।
कोर्ट ने इस मामले पर सीबीआइ से भी जवाब मांगा है। नवंबर 1984 को पालम के राजनगर में पांच सिखों की हत्या के मामले में निचली अदालत के अप्रैल 2013 के फैसले को पलटते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह इस मामले में 8 साल की जेल की सजा काट रहे हैं।