दिल्ली (एकता): दिल्ली के एयर इंडिया में महिला के साथ हुई बदसलूकी में आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
मीडिया सूत्रों के अनुसार शंकर मिश्रा के वकील ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में प्राथमिकी में केवल एक गैर-जमानती अपराध का बयान दिया। वहीं पुलिस ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया।
बता दें कि पुलिस ने 4 जनवरी को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। गौरतलब है कि पिछले साल 26 नवंबर को शंकर मिश्रा ने नशे में धुत होकर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।