दिल्ली (एकता): नोएडा में अब घर में कुत्ता पालना आसान नहीं होगा। अब मालिकों को हर साल नोएडा में कुत्ता पालने पर जेब से पैसे खर्च करने पड़ेगे। मीडिया सूत्रों के अनुसार प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में नई डॉग पॉलिसी लागू हो गई है। बता दें कि पॉलिसी में शेल्टर होम, फीडिंग प्वाइंटर, पंजीकरण, नवीनीकरण, नसबंदी, टीकाकरण के नियम तय किए गए हैं। साथ ही नियम का पालन नहीं करने पर 500 रुपए से 10 हजार रुपए तक जुर्माने का नियम तय किया गया है।
पालतू कुत्तों के मालिकों के तय दायित्वों के तहत घर के बाहर जानवरों को पट्टे में घुमाना जरूरी किया गया है। अब वह कुत्तों को अकेले बाहर नहीं छोड़ सकेंगे। पालतू कुत्तों को सोसाइटी की सर्विस लिफ्ट से ही ले जाने की अनुमति होगी। हर साल अप्रैल में 500 रुपए पंजीकरण शुल्क देना होगा। कुत्तों का पंजीकरण पॉलिसी लागू होने से एक महीने के अंदर ही करना होगा।