दिल्ली (एकता) : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली में फरवरी 2022 में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है। बता दें कि इस मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है।
मीडिया सूत्रों के अनुसार चार्जशीट के मुताबिक उमर खालिद और खालिद सैफी पर आरोप है कि उन्होंने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के साथ मिलकर शाहीन बाग में दंग करने के लिए प्लान बनाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए।
गौरतलब है कि 24 फरवरी 2020 में चांद बाग पुलिया के पास जमा एक बड़ी भीड़ ने पत्थरबाजी की थी। उस पत्थरबाजी के दौरान खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी जोड़ा गया था।