दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से AAP पार्टी को लगा झटका, एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर फिर से लगाई रोक

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दिल्ली (एकता): दिल्ली के एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। मीडिया सूत्रों के अनुसार नगर निगम के स्थाई समिति के छह सदस्यों के चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल शुक्रवार को सदन में हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को होने वाले चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने एलजी कार्यालय, एमसीडी और इसकी नवनिर्वाचित मेयर को नोटिस भेजा है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 27 फरवरी को तय की थी लेकिन अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिर से चुनाव पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को नगर निगम की एक प्रमुख समिति के छह सदस्यों के चुनाव में एक मत को अवैध घोषित किए जाने के बाद भाजपा और आप के सदस्यों के बीच हाथापाई हुई और लात-घूंसे भी चले। हंगामे के बीच कई पार्षदों को चोटें आई। भाजपा और आप दोनों ने इस घटना के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जिसके कारण महापौर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

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